खबर गोंडा से है जहां कोरोना के मरीज बढ़ने के कारण जिलाधिकारी ने 12 अप्रैल से अग्रिम आदेश तक रात्रि कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। इस कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को रोड पर बाहर आने की इजाजत नहीं है किसी भी तरह का कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुला रह सकता है और इस दौरान जनपद की सीमा के अंदर कोई भी अनावश्यक आवागमन नहीं कर सकता है।
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ देर रात्रि क्षेत्र भ्रमण कर कर रात्रि कर्फ्यू का जायजा लिया वहां पर मौजूद कर्मचारियों को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए पुलिस अधीक्षक के भ्रमण के दौरान दो तीन दुकानें जो खुली हुई थी उसे खुद पुलिस अधीक्षक ने बंद कराया और आगे से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन और रात्रि कर्फ्यू को पूरी तरह से अमल में लाने की चेतावनी दी।
वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद गोंडा में जिला अधिकारी के आदेश से रात्रि 9:00 से सुबह 6:00 बजे तक अग्रिम आदेश तक इम्पोज कर दिया गया है उसी के तहत तमाम 4 जिला अधिकारी और मेरे द्वारा सीओ सिटी उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को लेकर पूरे नगर क्षेत्र का राउंड मार कर जो नाईट कर्फ्यू है उसको इम्पोज कराया जा रहा है
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साथ ही साथ जितने तहसील क्षेत्र है उनमें में सभी थाना क्षेत्र में वहां पर थाना अध्यक्ष द्वारा नाइट कर्फ्यू इम्पोज कराया जा रहा है आपके माध्यम से हमारा निवेदन रहेगा कि जनपद गोंडा के जो निवासी है जो यहां पर आ रहे हैं यह नाइट कर्फ्यू का और बाकी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें जो व्यक्ति उसको नहीं मानेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
Report – अतुल कुमार यादव