28 साल बाद आज बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।
विशेष सीबीआई कोर्ट ने माना कि 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। https://t.co/MEJOBNONN1
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2020
बता दें 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को विध्वंस कर दिया गया था। इस मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, अशोक सिंघल, साध्वी ऋतंभरा सहित 32 लोगों पर आरोप लगा था।
आज इन सभी को अदालत में पेश होने को कहा गया लेकिन 32 में से 6 लोग अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में सुनवाई हुई और सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया।
क्या कहा कोर्ट ने
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो अहम बातें कहीं वे थी
1. बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है।
2. यह विध्वंस सुनियोजित नहीं था।
3. अयोध्या में ढांचे को शरारती तत्वों ने गिराया, अभियुक्तों ने नहीं।
4. सबूत के लिए जो वीडियो पेश किए गए हैं, उनमें छेड़छाड़ हुई है।