उत्तर प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं, खासकर गौतम बुद्ध नगर में। इसे देखते हुए अब जिला अधिकारी ने 30 अप्रैल तक धारा 144 की अवधी को बढ़ा दिया है। यानी लॉक डाउन 14 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से नियम उसी तरह रहेंगे। बता दे पहले धारा 144 को 5 अप्रैल तक के लिए ही लागू किया गया था, जो कि आज समाप्त हो रही थी। लेकिन कोरोनावायरस के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जिसकी वजह से यह निर्णय लिया गया है।
Imposition of Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC) in Gautam Budh Nagar extended till 30th April. #CoronavirusPandemic
— ANI UP (@ANINewsUP) April 5, 2020
इसके साथ ही गौतमबुध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक संस्थानों को आदेश दिया है कि वह लॉकडाउन के दौरान छात्रों से शुल्क जमा नहीं करवाएंगे। बता दे सोशल मीडिया पर भी पिछले कई दिनों से इस तरह के मैसेज खूब शेयर किए जा रहे थे कि सरकार स्कूलों को आदेश दे की वह लॉकडाउन की अवधि की फीस बच्चों से ना वसूलें। फिलहाल अभी यह आदेश गौतम बुद्ध नगर में लागू हुआ है।
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प्रदेश में बढ़ रहे कोरोनावायरस के मरीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिया है कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जाए। आज सीएम ने सभी पार्टीयों के विधायकों से वीडियो कांफ्रेंस से बात करते हुए भी इस बात का जिक्र किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाए और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए।