Allahabad हाईकोर्ट ने कहा सबको जीवनसाथी चुनने का अधिकार नहीं दख़ल दे सकती सरकार।
कुशीनगर में रहनेवाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि क़ानून एक बालिग़ स्त्री या पुरूष को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार देता है।अदालत ने कहा कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता है।
कथित लव जिहाद के खिलाफ यूपी में सख्त क़ानून बनाने की सरकार की तैयारियों के बीच Allahabad हाईकोर्ट ने एक अहम् फैसला दिया है। अदालत ने कहा कानून दो बालिग़ व्यक्तिओं को साथ रहने की इजाज़त देता है , चाहे वो सामान या विपरीत सेक्स के क्यों न हों।
कुशीनगर में रहने वाले सलामत अंसारी के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार भी दो बालिग लोगों के सम्बन्ध को लेकर आपत्ति नहीं कर सकता।
बता दें कि सलामत अंसारी से प्रियंका खरवार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ 19 अगस्त 2019 को मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी। शादी के बाद प्रियंका का नाम बदलकर आलिया हो गया।
प्रियंका खरवार के घरवालों ने एक एफआईआर दर्ज़ कराकर सलामत के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी बेटी को बहला -फुसलाकर भगा ले जाया गया है।
इसके बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट लगाया है।
जस्टिस पंकज नक़वी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रियंका उर्फ़ आलिया की उम्र का विवाद नहीं है। आलिया की उम्र 21 वर्ष है। और वह बालिग है। कोर्ट ने प्रियंका को उसके पति के साथ रहने की छूट देते हुए कहा इस मामले में पोक्सो एक्ट नहीं लग सकता है।
कोर्ट ने कहा कि वह प्रियंका और सलामत को पति पत्नी के रूप में देखती है न हिन्दू और मुस्लमान के रूप में। कोर्ट ने याचिओं के ख़िलाफ़ दर्ज़ प्रथिमिकी को रद्द करते हुए कहा कि प्रियंका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ किसी से भी मिल सकती है।
हालाँकि Allahabad हाईकोर्ट ने पहले भी 30 अक्टूबर को अपने ही एक फैसले में यह साफ़ किया था कि सिर्फ़ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को वैध नहीं माना जा सकता।
अभी कुछ दिन पहले आईएएस कपल अथर खान और 2015 बैच की आईएएस टॉपर हिना डाबी की तलाक़ ख़बरों के बीच एक बार फिर लव ज़िहाद का मुद्दा टूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाकायदा इस पर क़ानून बनाने की घोसणा भी की थी। लेकिन Allahabad हाईकोर्ट ने एक ताज़ा मामले में फ़ैसला सुनाते हुए इस तरह के कानून को गैरजरूरी बताया है।