केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉक डाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें जिन कार्यों की अनुमति दी गई है। वह 20 अप्रैल 2020 से लागू होंगे। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट में लागू नहीं होंगे। यानी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पहले की तरह ही सख्ती रहेगी। यदि कोई नया हॉटस्पॉट बनता है तो वहां पर भी शुरू किए गए कार्यों को रोका जाएगा।
यह कार्य प्रतिबंधित
समस्त घरेलू अंतरराष्ट्रीय उड़ाने, रेल यात्री (सुरक्षा संबंधी छोड़कर), बस एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो रेल सर्विस, सभी शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को अनुमति नहीं (केवल विशेष अनुमति)।
टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा एवं कैब, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर एवं ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, जिम्नेजियमस आदि बंद रहेंगे।
इसके साथ ही सभी सामाजिक / राजनीति / मनोरंजन / शैक्षणिक / संस्कृति / धार्मिक कार्यक्रम अन्य समारोह नहीं होंगे। सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे एवं धार्मिक कार्य में कोई भीड़ नहीं होगी। मित्रों के अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
इन कार्यों की अनुमति
जिन कार्यों को भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रदेश में अनुमति दी गई है – उन सभी अस्पतालों को अनुमति दी गई है। जहां पर एन-95 मास्क,ppe किट व संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जिन अस्पतालों में यह सब सुविधा होंगी, उन्हें जिला प्रशासन अनुमति देगा।
डिस्पेंसरीज, केमिस्ट, फार्मेसीज, जन औषधि केंद्र, मेडिकल उपकरण की दुकानों को अनुमति दी गई है। चिकित्सा प्रयोगशाला, संग्रह केंद्र, मेडिकल रिसर्च लैब कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा अस्पताल प्लेनेट पैथोलॉजी लैब वैक्सीन और दवा की
बिक्री और आपूर्ति।
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कृषि संबंधी सभी कार्य, मत्स्य पालन, पशुपालन, वित्तीय क्षेत्र (बैंक शाखाएं एटीएम),बच्चों/ दिव्यांग/ मानसिक रूप से कमजोर/ वरिष्ठ नागरिकों/ निराश्रित/ महिलाओं एवं विधवाओं के लिए गृहों का संचालन, भविष्य निधि सेवाएं सभी प्रकार की पेंशन दी जाती रहेगी।
आंगनबाड़ियों का संचालन, ऑनलाइन शिक्षा,बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल आदि शिक्षा को ऑनलाइन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएग।
जल संरक्षण एवं सिंचाई कार्य मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी अनुमति दी जाएगी। लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
पेट्रोल, डीजल ,केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, ऊर्जा क्षेत्र, डाक सेवा, स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन, दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवा, मालवाहक यातायात, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति थोक एवं फुटकर विक्रय, बड़े एवं छोटे स्टोर, इकॉमर्स कंपनियां को शर्तों के साथ अनुमति दी गई है।
फल ,सब्जी ,दूध एवं अन्य डेयरी प्रोडक्ट, मीट, मुर्गा ,मछली की दुकानें ,पशुओं के चारे आदि की दुकानों का संचालन भी सख्त नियमों के साथ किया जाएगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण, डीटीएच एवं केबल सेवा, आईटी एवं आईटी संबंधी सेवाएं, डाटा एवं कॉल सेंटर केवल सरकारी कार्यक्रमों हेतु। इसके साथ ही अन्य कई कार्यों की सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। लेकिन जिन व्यवसाय और कार्यों को अनुमति दी गई है। उनके लिए समय सीमा भी तय की गई है।